Breaking

एक बार आरक्षण का लाभ लेने पर नहीं कर सकते जनरल सीट पर दावा', सुप्रीम कोर्ट

Posted on January 07, 2026 by BiharTalkies
News and Politics
'एक बार आरक्षण का लाभ लेने पर नहीं कर सकते जनरल सीट पर दावा', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की पात्रता को लेकर अहम निर्णय सुनाया है. अदालत ने साफ कर दिया कि आरक्षित सीट के लिए आवेदन करने और लाभ लेने के बाद उम्मीदवार जनरल सीट पर दावा नहीं कर सकता. भले ही उसको मिले अंक सामान्य वर्ग के छात्रों के बराबर हों. उसका दावा आरक्षित सीट पर ही रहेगा.

#SupremeCourt #ReservationPolicy
Search
Recent Posts
1
SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में विरोध: सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सरक
2
छोटे भाई की मौत का सदमा, आबान को आखिरी विदाई देने जेल से निकला Atik का बेटा अली
3
मध्यप्रदेश में AI मशीनों के टेंडर पर बड़ा खुलासा: ₹200 करोड़ की मशीनों के लिए ₹1,200 करोड़ किराया देगी सर
4
बांकीपुर में BJP की करारी हार के बाद सवर्ण वोट बैंक पर बीजेपी की बढ़ी चिंता
5
Jahanabad जहानाबाद में 12 हजार रुपये की रिश्वत लेते मुखिया नंदकिशोर राम गिरफ्तार, निगरानी विभाग ने रंगे �
6
महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बरी, Court का बड़ा फैसला
7
ADR रिपोर्ट: देश के 31 मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति 3,660 करोड़ रुपये, 4 अरबपति; सबसे कम संपत्ति उमर अब्द�
8
Nitish Kumar के बाद उपेंद्र कुशवाहा का भी ऑपरेशन बेटा सफल
9
बिहार में शिक्षकों के मोबाइल इस्तेमाल पर सख्ती की तैयारी, कक्षा में जाने से पहले प्रधानाध्यापक क�
10
जंतर मंतर प्रदर्शन में छात्रों से कथित मारपीट का आरोपी सत्यम पंडित निकला हिस्ट्रीशीटर
Facebook